Devuthani Gyaras : देवउठनी ग्यारस पर शादियों को लेकर प्रशासन सतर्क ; शादी में ये गलती पहुंचा सकती है जेल

By sunilkohar

Updated On:

Follow Us
---Advertisement---

Devuthani Gyaras bal vivah roktham abhiyan

देवउठनी ग्यारस पर शादी का होना शुभ माना जाता है लेकिन इस बार इस शुभ अवसर पर होने वाली शादियों पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। इन शादियों में दूल्हा दुल्हन सहित उनके प्रिय जनों द्वारा की गई एक छोटी सी गलती उन पर भारी पड़ने वाली है। इसको लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और विशेष टीम में गठित कर विवाह शादी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत जारी की गई है। ( Breaking News Haryana )

 


प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी व 21 वर्ष से कम आयु के लडक़े की बाल विवाह से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वे बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, मैजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर सम्पर्क कर सूचना दे सकते है, ताकि समय पर हस्तक्षेप करके नाबालिग के विवाह को रुकवाया जा सके। ( Haryana government bal Vivah roktham abhiyan )

 


देवउठनी ग्यारस पर सामाजिक प्रथा बाल विवाह होने का अंदेशा बना रहता है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी व 21 वर्ष से कम आयु के लडक़े को नाबालिग माना जाती है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है, तो 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।  ( Devuthani Gyaras bal vivah )

 

 


डीसी ने जिला के सभी सरपंचों को गांव में होने वाले विवाह पर नजर रखने, आंगनवाड़ी सभी सुपरवाइजर व आंगनवाड़ी वर्कर को गांव में होने वाले विवाह की सूची तैयार करने, स्कूलों में कोई भी बच्चे का ड्रॉप आउट होने का कारण पता करने के निर्देश दिए। इसके साथ जिला की सभी आशा वर्कर व एएनएम को उनके क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलती है तो संरक्षण एवं बाल विवाह विभाग व पुलिस को तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतिनिधि, स्किल डेवलपमेंट, आईटीआई व बाल कल्याण समिति आदि को जिला रेवाड़ी में किसी प्रकार की बाल विवाह से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो तुरन्त जिला प्रशासन को सूचित करें।

 


Rewari DC अभिषेक मीणा ने कहा कि विवाह में सेवा देने वाले टेंट, हलवाई, पंडित, केटरर, प्रिटिंग प्रेस वालों से भी आह्वान किया है कि ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में न तो शामिल हो और न ही अपनी सेवाएं दें। अन्यथा उनके विरूद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


Discover more from Haryana News Abtak - हरियाणा न्यूज टूडे - Today latest News Haryana

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Free Haryana News Mobile APP

Download APP Link

Leave a Comment

Contact us: info@haryana-news.in

© 2025 Haryana News. All Rights Reserved.

About Us | Privacy Policy | Contact Us | Disclaimer

Discover more from Haryana News Abtak - हरियाणा न्यूज टूडे - Today latest News Haryana

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading