Grape-4 restrictions will be imposed if pollution levels rise in Delhi NCR Haryana News
Haryana News : डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 21 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत ग्रेप के संशोधित शेड्यूल को पूरे दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में तेज गिरावट दर्ज की गई है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ग्रेप पर उप-समिति द्वारा आयोजित आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज- IV (‘गंभीर+’) के अंतर्गत सभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जो पहले से लागू स्टेज- I, II एवं III के अतिरिक्त होंगी।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप-4 के नियमों की सख्ती से पालना जरूरी: डीसी
डीसी ने बताया कि ग्रेप के मौजूदा शेड्यूल के अंतर्गत स्टेज- I, स्टेज- II एवं स्टेज- III की कार्रवाइयां क्रमशः: 14 अक्टूबर 2025, 19 अक्टूबर 2025 एवं 16 जनवरी 2026 के आदेशों के माध्यम से पहले से ही लागू हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेप के स्टेज- I, II, III एवं IV के अंतर्गत सभी उपायों को पूरे एनसीआर में संबंधित एजेंसियों द्वारा सख्ती से लागू, मॉनिटर एवं समीक्षा की जाएगी। सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे निरंतर निगरानी रखें और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
डीसी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से अपील है कि वे ग्रेप स्टेज- IV के अंतर्गत जारी नागरिक चार्टर का पूर्ण रूप से पालन करें और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रशासन का सहयोग करें। वायु गुणवत्ता की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा आईएमडी, आईआईटीएम के पूर्वानुमानों के आधार पर आवश्यकतानुसार आगे निर्णय लिए जाएंगे।