शिकायत पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने उठाया कदम, औद्योगिक इकाइयों पर मांगी रिपोर्ट

By sunilkohar

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शिकायत पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने उठाया कदम, औद्योगिक इकाइयों पर मांगी रिपोर्ट
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Haryana Human Rights Commission took action on the complaint, sought report on industrial units
रिहायशी व घनी आबादी में चल रही औद्योगिक इकाइयों पर मांगी रिपोर्ट
-शहर की एक

Rewari News : हरियाणा मानवाधिकार आयोग  (  Haryana Human Rights Commission )ने एक शिकायत के तहत रेवाड़ी शहर के झज्जर रोड पर स्थित एक उद्योग के संचालन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह शिकायत भीम बस्ती, झज्जर रोड के निवासियों द्वारा दर्ज करवाई गई थी। जिसमें फैक्ट्री द्वारा पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक शोर, वायु प्रदूषण और भारी मशीनों के कारण कंपन उत्पन्न करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उक्त फैक्ट्री एक घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित की जा रही है। यह फैक्ट्री पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक शोर और वायु प्रदूषण फैला रही है। भारी मशीनरी से उत्पन्न कंपन और रात के समय संचालन के कारण स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। एक हृदय रोगी महिला की स्वास्थ्य स्थिति इस कारण और अधिक बिगड़ गई है।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में जीने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। आयोग ने इस फैक्ट्री के संचालन को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम तथा शोर प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम का उल्लंघन माना है। आयोग के अध्यक्ष ने अपने आदेश में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम और संबंधित नगर पालिका कानूनों का भी उल्लेख किया है, जिनके अनुसार रिहायशी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन प्रतिबंधित है।
आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने 19 अगस्त तक इस बारे में प्रशासन व संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

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