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Hisar Court rishwat ka aaropi ASI Dosi karar
Hisar Court News : हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुलिका की अदालत ने झगड़े के एक केस में दबाव बनाकर 25 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में चरखी दादरी सदर थाने में तैनात रहे गांव लोहानी (भिवानी) निवासी एएसआई विक्रम को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। विजिलेंस ने इस संबंध में 29 अप्रैल 2022 को केस दर्ज किया था।
Hisar Court में चले केस के अनुसार गांव चरखी निवासी सुनील कुमार ने विजिलेंस को शिकायत देकर कहा था कि मेरे भाई सुरेन्द्र का झगड़ा हुआ था और चरखी दादरी के सदर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उस मामले में जांच अधिकारी एएसआई विक्रम ने कहा कि अपने भाई सुरेन्द्र को पेश करो।
मैं भाई सुरेन्द्र को सदर थाने में लेकर गया और उसे एएस आई विक्रम के सामने पेश कर दिया। तब एएसआई विक्रम ने दबाव बनाते हुए कहा कि खर्चा-पानी देना पड़ेगा। मैंने मजबूरी में 5,000 रुपए देने की हामी भर दी। तब एएसआई विक्रम ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें 25 हजार रुपए देने पड़ेंगे। वर्ना तेरे भाई का पुलिस रिमांड लूंगा तथा केस को मजबूत बना दूंगा।
विजिलेंस ने शिकायत मिलने पर छापामार टीम गठित की थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने चरखी दादरी सदर थाने के बाहर पहुंचकर ASI विक्रम को 25 हजार रुपए देकर ईशारा किया था। तभी आस-पास छिपे विजिलेंस कर्मियों ने आगे बढ़कर एएसआई विक्रम को रंगे हाथों पकड़ लिया था। विजिलेंस ने इस संबंध में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।