Hisar Court ने हत्या के मामले में दोषियों को सुनाई सजा: दो दोषियों को उम्रकैद व जुर्माना

By sunilkohar

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Hisar court sentenced the culprits in the murder case

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पटेल नगर के युवक की हत्या के 2 दोषियों को उम्रकैद

Hisar News : हिसार के सेशन जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने वीरवार को पटेल नगर निवासी अमित उर्फ शिखंडी की हत्या के मामले में शास्त्री नगर निवासी दोषी विकास और पटेल नगर निवासी सन्नी को उम्रकैद एवं 11-11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को सोमवार को दोषी करार दिया था।

सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस संबंध में पटेल नगर के अंकुश की शिकायत पर 7 जून 2021 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पटेल नगर के अंकुश ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह कपड़े बेचने का काम करता है।

मेरा बड़ा भाई अमित कैमरी रोड़ ओवरब्रिज के नीचे चाय की रेहड़ी लगाता था। वारदात से 5-6 दिन पहले विजय ने मेरे भाई से रुपए मांगे थे। मेरे भाई ने रुपए देने से इनकार कर दिया था। बार-बार रुपए मांगे जा रहे थे। मेरा भाई अमित बीती रात करीब 8 बजे पटेल नगर में एक दुकान के सामने खड़ा था। थोड़ी दूरी पर चाचा ज्ञानचंद धर्मशाला के पास खड़ा था। इसी दौरान शास्त्री नगर निवासी विकास और पटेल नगर निवासी सन्त्री आए। उन दोनों के हाथों में चाकू और डंडे थे। यह देखकर भाई दौड़ा। वे दोनों भाई के पीछे दौड़े और उस पर चाकू से हमला कर दिया।

जिस कारण मेरा भाई सड़क पर गिर गया। फिर हमलावरों ने उस पर डंडे, कुर्सी और चाकू से हमला किया। हमलावर बाद में मौके से फरार हो गए। हम भाई को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में लेकर आए। उसके बाद हम उसे अग्रोहा मैडिकल कॉलेज में लेकर जा रहे थे।

रास्ते में भाई की मौत हो गई। सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में हत्या, आपराधिक षडयंत्र रचने, जान से मारने की धमकी देने और आ र्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

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