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Hisar News : हिसार में सास के हत्यारे को उम्र कैद, कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर की थी हत्या

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Hisar SAS hatyare damad ko Umrkaid

Hisar News : हिसार की अदालत में सास की गर्दन काट कर हत्या करने के दोषी दामाद को उम्र कैद की सजा और 22 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। आरोपित ने अपनी सास ससुर पर सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था जिसमें उसकी सास की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। हिसार के एडिशनल सेशन जज निशांत शर्मा की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।

Hisar police से मिली जानकारी के मुताबिक 10 सितंबर 2024 की रात को करीब 11 बजे रावत खेड़ा में अपने घर में सो रही रोशनी देवी को उसके पति रामकिशन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल रोशनी देवी को उपचार के लिए हिसार के नागरिक को बुलाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई थी। हत्या का आरोप रोशनी के दामाद सुग्रीव पर लगा था।

 

Hisar आजाद नगर थाना पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर सुग्रीव के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मृतका रोशनी देवी की बेटी कर्मजीत की शादी सन 2018 में सुग्रीव के साथ हुई थी। सुग्रीव शराब पीने का आदी बताया जा रहा है और पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा रहता था जिसकी वजह से कर्मजीत सुग्रीव को छोड़कर अपने मायके आ गई थी। पत्नी के छोड़कर जाने के बाद सुग्रीव भी अपनी बहन के घर गांव रावत खेड़ा रहने के लिए आ गया था और अक्सर अपनी ससुराल वालों को धमकी देता था।

 

 

10 सितंबर 2024 की रात को जब सुग्रीव की सास रोशनी देवी और उसका ससुर रामकिशन अपने घर के आंगन में सो रहे थे तो सुग्रीव अपने ससुराल के घर में घुस गया और अपनी सास ससुर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इस हमले में सुग्रीव की कुल्हाड़ी उसकी सास रोशनी देवी की गर्दन में लग गई थी जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। गंभीर रूप से घायल रोशनी देवी और उसके पति रामकिशन की आवाज सुनकर उनका बेटा धर्मबीर अंदर से बाहर आया तो आरोपित सुग्रीव उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया था।

 

गंभीर रूप से रोशनी देवी को उपचार के लिए Hisar के नागरिक अस्पताल में लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसकी सूचना मिलते ही आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्द का के परिजनों के बयान के आधार पर सुग्रीव के खिलाफ हत्या का मामला करके जांच शुरू कर दी थी।

 

Hisar पुलिस द्वारा अदालत में सुग्रीव के खिलाफ तोक सबूत पेश किए गए और अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी सुग्रीव को एडीजे निशांत शर्मा की अदालत में आरोपी को दोषी करार दिया था। आज गुरुवार को दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 22 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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