Jhajjar Kanwar Yatra DJ Ban on playing music in vehicles
कांवड़ यात्रा के दौरान गाड़ियों पर डीजे सिस्टम लगाकर ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाने से सड़कों पर हादसे हो जाते हैं। क्योंकि तेज ध्वनि की वजह से सब लोगों का ध्यान भटक जाता है और सड़क पर आ रहे दूसरे वाहनों की आवाज डीजे सिस्टम की ध्वनि से दब जाती है। इस दौरान हर वर्ष कई लोगों की जान चली जाती है। इन्हीं हादसों पर नियंत्रित करने के लिए झज्जर जिला उपायुक्त ने कावड़ यात्रा के दौरान वाहनों पर डीजे सिस्टम बजाना प्रतिबंधित कर दिया है।
धारा 163 के अंतर्गत हॉकी, बेट अस्त्र-शस्त्र रखने पर भी 24 जुलाई तक रहेगा प्रतिबंध
झज्जर जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में वाहनों पर Kanwar Yatra DJ Ban बजाने और हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में विभिन्न स्थानों से कांवडयों के जत्थे निकलते हैं, जिनमें वाहनों में डी.जे. और लाऊड स्पीकर बजाया जाता है। इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि आमजन की शांति व सुरक्षा भी प्रभावित होती है।
ऐसे में जिलाधीश द्वारा आगामी 24 जुलाई 2025 की सुबह तक कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों पर डीजे लगाना ( Kanwar Yatra DJ Ban ) ,तेज आवाज में गाने बजाना तथा अपने साथ हथियार या अन्य अस्त्र-शस्त्र रखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
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