Nayab government gives gift to Agniveers of Haryana, they will get horizontal reservation in these jobs

Nayab government gives gift to Agniveers of Haryana, they will get horizontal reservation in these jobs.

 हरियाणा न्यूज चंडीगढ़ : हरियाणा में अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एस.पी.ओ. के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नायब सिंह ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इन अग्निवीरों को ग्रुप-बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में छूट 5 वर्ष की होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ग्रुप-सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और ग्रुप-बी में 1 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण प्रदान करेगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है, तो सरकार द्वारा उसे 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बुधवार को पंचकूला के पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी पिंजौर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया और किसानों व व्यापारियों के कल्याण के लिए अनेक सौगात दी।

मुख्यमंत्री ने पिंजौर मंडी में मार्केट फीस 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, 2013 के तहत प्रार्थी की आयु को वर्तमान 10 से 65 वर्ष से बढ़ाकर अब 10 से 75 वर्ष तक करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना में किसान एवं खेतीहर मजदूर पर आसमानी बिजली गिरने से हुई दुर्घटना पर कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब सरकार द्वारा आसमानी बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटना को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

उन्होंने विवादों के समाधान नीति के संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि मंडी प्रांगण में सभी प्लॉट धारकों से चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली नहीं की जायेगी और सभी बकाया राशि की गणना केवल साधारण ब्याज से ही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा की कि यदि किस्त का भुगतान देय तिथि के बाद 20 दिनों के अन्दर किया जाता है तो कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने सभी फल एवं सब्जी पर एचआरडीएफ समाप्त करने और विवादों का समाधान योजना को 30 सितम्बर 2024 तक बढ़ाने की घोषणा भी की।

उन्होंने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकूला द्वारा करनाल के गांव सग्गा में ₹8.99 करोड़ की लागत से बनने वाली नई अनाज मंडी के निर्माण कार्य व कुरुक्षेत्र की बाबैन अनाज मंडी की मूलभूत सुविधाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए ₹6.69 करोड़ से विशेष मरम्मत के कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही कालका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिंजौर में मंडी बनने से हरियाणा के फल व सब्जी उत्पादक किसानों व कारोबारियों के साथ ही हिमाचल के सेब उत्पादकों व सेब से जुड़े कारोबारियों को भी लाभ होगा।

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