Rohtak husband sentenced 10 years wife death case
Rohtak Latest News : रोहतक के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने पत्नी की मौत के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पति संदीप पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
Rohtak पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में डा. संजय निवासी गांव बलकारा जिला चरखी दादरी ने बताया कि उसने अपनी बहन शिल्पा की शादी जनता कालोनी निवासी संदीप के साथ की थी। बहन और बहनोई दोनों ही शिक्षा विभाग में शिक्षक तैनात थे।
संजय ने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और 6 भाई बहन हैं। सबसे छोटी बहन शिल्पा की शादी संदीप निवासी गांव भैरव खेड़ा जिला जींद के साथ वर्ष 2019 में 7 मई को की थी। शादी के बाद संदीप शिल्पा को लेकर जनता कालोनी Rohtak में अपनी बहनों के पास रहने लग गया और इसी के चलते बहन और परिवार के लोग दहेज की मांग के लिए उसकी बहन को परेशान करने लगे, जिसके चलते जनवरी 2020 में उसके पिता रणधीर सिंह की मौत हो गई।
संजय ने बताया कि उसकी बहन को बेटा हुआ तो उन्होंने एक बार 50 हजार रुपए और फिर 2 लाख रुपए दिए। इसके बाद उन्होंने गाड़ी की मांग की जिसे उन्होंने इनकार कर दिया जिसके बाद से ससुराल वाले उसे दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक यातनाएं देने लगे।
तंग आकर उसने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। वहीं, परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने शिल्पा की हत्या की है। तभी से यह मामला Rohtak court में विचाराधीन था। माननीय जज ने सभी सबूत और गवाहों को मध्य नजर रखते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया।
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