Sharab Thekedar hatyakand Jind court faisla
Safidon News Today : सफीदों में शराब ठेकेदार नरेंद्र राठी हत्याकांड ( Sharab Thekedar hatyakand ) मामले में करीब साढ़े 9 साल बाद फैसला आया है। जींद के अतिरिक्त जिला जज न्यायालय नेहा नोरिया की अदालत ने सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उनपर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अतिरिक्त जिला जज ने Sharab Thekedar hatyakand मामले में उचाना के गांव मांडी कलां निवासी अशोक उर्फ शोकी (33), संगवाल निवासी राजेश (35), नारनौंद के गांव मोठ निवासी संदीप उर्फ काला (34), सोनीपत के गांव सतवाली निवासी विशाल उर्फ माया (29), सोनीपत के गांव गुमड़ निवासी धर्मराज उर्फ धर्मा (32), जींद के नरवाना निवासी जगदीश उर्फ दुखी (30), पानीपत के सिवाह निवासी प्रश्न उर्फ लंबू (38) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
वहीं Sharab Thekedar hatyakand case में खाजल उर्फ जेलर, अनिल, प्रवीण उर्फ आशु, प्रदीप उर्फ सरपंच व सुमेर को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। इनको किया बरीः आरोपी दलजीत उर्फ जीता निवासी बुङ्गाखेड़ा, मुनेश उर्फ मनू निवासी किडौली (सोनीपत), अशोक निवासी इक्कस, गांव रामनगर निवासी अशोक, मीता उर्फ कालो व रामपाल, हाड़वा निवासी किस्मत, बुआना लाखू (पानीपत) निवासी सोमबीर, गांव गामड़ी (गोहाना) निवासी देवेंद्र उर्फ मोनू, नसीब निवासी गांव खढ़वाली (रोहतक) को बरी किया गया है।
5 जून 2016 को राठी को मारी थी गोलियां
गौरतलब है कि 5 जून 2016 को दिनदिहाड़े सफीदों के गांव साहनपुर रोड पर गांव के सरपंच प्रतिनिधि एवं शराब ठेकेदार नरेंद्र राठी की गोलियां मारकर हत्या ( Sharab Thekedar hatyakand ) कर दी गई थी। बदमाश दो गाड़ियों में सवार होकर आए थे। इस अंधाधुंध फायरिंग में उसका रिश्तेदार दिल्ली निवासी सतपाल भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने नरेंद्र राठी के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। लगभग बीस वर्ष से सफीदों के शराब ठेकों पर अपना वर्चस्व कायम रखे हुए था। पंचायती चुनाव में नरेंद्र राठी की पत्नी अंजू देवी साहनपुर की सरपंच चुनी गई थी।