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Divorced Wife : तलाकशुदा पत्नी की हत्या; आरोपी पूर्व पति दोषी करार, सजा कल

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Divorced wife murdered, husband found guilty, Hisar News

 

Hisar News : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने जिले के गांव मानृश्याम में तलाकशुदा पत्नी की चाकू मारकर हत्या ( Divorced Wife Murdered) करने के मामले में आरोपी धर्मबीर उर्फ घोलू को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 31 जनवरी को सजा सुनाएगी।

सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 19 मई 2024 को केस दर्ज किया था। हिसार कोर्ट में चले मुकदमे के अनुसार शिकायतकर्ता अनूप ने बयान देकर बताया था कि वह मजदूरी का काम करता है। उसकी शादी 6 मई 2024 को गांव सातरोड़ निवासी सरिता के साथ हुई थी। सरिता की पहली शादी मात्रश्याम गांव के ही आरोपी धर्मबीर उर्फ घोलू के साथ हुई थी। जिससे उसे डेढ़ साल की एक बेटी है। तलाक के बाद बच्ची सरिता के माता-पिता के पास रहती थी। ( हिसार अपराध समाचार )

 

पूर्व पति ने की तलाकशुदा पत्नी की हत्या

शिकायतकर्ता अनूप ने बताया था कि वारदात के दिन वह गांव के ही ऋषि कुमार के मकान में मजदूरी कर रहा था। दोपहर करीब 12.30 बजे उसके साथ काम करने वाले आशाराम ने बताया कि धर्मबीर ने सरिता को चाकू मार दिया है। यह सुनकर वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सरिता खून से लथपथ अवस्था में आंगन में चूल्हे के पास मृत पड़ी है। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। शिकायतकर्ता की मां सरस्वती ने बताया था कि वह कमरे में सो रही थी।

 

साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार

तभी सरिता चीखती हुई कमरे में आई। उसके पीछे-पीछे धर्मबीर चाकू लेकर घुसा और सरिता पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। मैंने बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने चाकू दिखाकर मुझे धमकाया। तब मैं डर के मारे पड़ोस में मदद लेने चला गया। लौटने पर मैंने धर्मबीर को खून से सना चाकू लेकर घर से बाहर जाते देखा। पुलिस ने इस मामले में नामजद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। हिसार अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 31 जनवरी को सजा सुनाएगी।

 

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