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नहरों के दोनों तरफ 150 मीटर दायरे में लगे ट्यूबवेलों को हटाने के अंतिम नोटिस जारी
हरियाणा न्यूज: नहरी पानी की चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहरी पानी टेल क्षेत्र तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सिंचाई विभाग को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं तथा फील्ड स्टाफ को दिन एवं रात्रि में नियमित गश्त कर नहरी पानी की चोरी पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जल दोहन उपकरणों को हटाने का अंतिम नोटिस जारी

हांसी डीसी राहुल नरवाल ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के दोनों ओर 150 मीटर के दायरे में बिना अनुमति स्थापित ट्यूबवेल, ट्रैक्टर इंजन, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन, पंप, पाइप तथा अन्य जल दोहन उपकरणों को हटाने के संबंध में अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि विभाग के संज्ञान में लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि कुछ लोग इन उपकरणों के माध्यम से नहर से अनधिकृत रूप से पानी निकाल रहे हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में भी कई स्थानों पर ऐसी गतिविधियां सामने आई हैं।
नहरी पानी चोरी से टेल क्षेत्र में पानी की कमी
उन्होंने कहा कि नहरी पानी की अवैध निकासी के कारण डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल क्षेत्र में पानी की कमी उत्पन्न हो रही है, जिससे अंतिम छोर पर स्थित किसानों को उनके हिस्से के अनुसार पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इससे फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ जल वितरण व्यवस्था भी प्रभावित होती है। विभाग सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक किसान को नियमानुसार उसके हिस्से का नहरी पानी उपलब्ध हो।
जल दोहन उपकरणों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश
उपायुक्त राहुल नरवाल ने सभी भूमि मालिकों, किसानों एवं आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के दोनों ओर 150 मीटर के दायरे में स्थापित सभी अवैध ट्यूबवेल, ट्रैक्टर इंजन, डीजल अथवा इलेक्ट्रिक इंजन, पंप, पाइप एवं अन्य जल दोहन उपकरणों को तत्काल प्रभाव से स्वयं हटा लें तथा भविष्य में नहरी पानी की किसी भी प्रकार की चोरी अथवा अनधिकृत निकासी से पूर्णतः परहेज करें।

नहरी पानी की चोरी करते हुए पाया गया तो खैर नहीं
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपकरण नहीं हटाए गए अथवा कोई व्यक्ति नहरी पानी की चोरी करते हुए पाया गया तो सिंचाई विभाग द्वारा मौके पर निरीक्षण कर वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई जाएगी। इसके उपरांत संबंधित उपकरणों को जब्त अथवा हटाने की कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, 1974 तथा अन्य लागू नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी स्थिति में होने वाले सभी कानूनी परिणामों एवं नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं होगी।
डीसी राहुल नरवाल ने सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों, कनिष्ठ अभियंताओं तथा फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए कि पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी पर दिन एवं रात्रि के समय नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। कहीं भी नहरी पानी की चोरी अथवा अवैध जल दोहन की सूचना मिलने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाए, ताकि दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
डीसी राहुल नरवाल ने किसानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नहरी पानी एक अमूल्य सार्वजनिक संसाधन है, जिसका उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक किसान तक उसके अधिकार का नहरी पानी पहुंचाना है। इसलिए सभी किसान एवं आमजन प्रशासन का सहयोग करें तथा नहरी पानी की चोरी जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें।
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