सोनीपत छात्रा दुष्कर्म मामला: दोषी को 20 साल की कैद
Latest News Sonipat: खरखौदा थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी पर कुल 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच का है। पीड़िता की मां ने 4 फरवरी 2025 को खरखौदा थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार, घर के पास एक दुकान पर काम करने वाला आरोपी उनकी बेटी को घर में अकेला पाकर अंदर घुस जाता था। आरोप था कि आरोपी जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता था।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 6 फरवरी 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और नाबालिग के बयान भी दर्ज कराए।
अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत 2 वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
अदालत ने पीड़िता को हुए शारीरिक और मानसिक कष्ट को देखते हुए जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के आदेश भी दिए हैं।
पुलिस ने जुटाए महत्वपूर्ण साक्ष्य
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सीडब्ल्यूसी की काउंसिलिंग के बाद अदालत में धारा 183 के तहत पीड़िता के बयान दर्ज करवाए। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम की मदद से रजाई बरामद कर जांच के लिए भेजी गई। इसके अलावा डीएनए सैंपल सहित अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए।
पुलिस ने स्कूल रिकॉर्ड के माध्यम से पीड़िता की उम्र 15 वर्ष होने की पुष्टि की। जांच में जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत में आरोप साबित होने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।











