accused of Kuldeep murder case of Ghiray village was sentenced to life imprisonment and a fine of 60 thousand rupees
हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने दिल्ली रोड के इंडस्ट्री एरिया के पास दुकान के बाहर बैठे घिराय के कुलदीप की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में यूपी के शामली के इंसार उर्फ बंटी को उम्रकैद व 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 6 मई को दोषी करार देकर पांच आरोपियों कृष्ण, अक्षय, राजेश, रवि और सौरभ को बरी कर दिया था।
सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 20 मार्च 2016 को शिव कॉलोनी निवासी नसीब की शिकायत पर हत्या, हत्या प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शिव
कॉलोनी के रहने वाले नसीब ने पुलिस को बयान देकर बताया कि था वह विद्युत नगर के सामने ऑटो मोबाइल की दुकान पर काम करता है। मैं 20 मार्च को सुबह घिराय गांव के कुलदीप के साथ जिंदल मॉडर्न स्कूल के पास एक दुकान के बाहर बैठा था।
करीब 10 बजे एक गाड़ी आकर दुकान के सामने रुकी। गाड़ी में से चार-पांच युवक नीचे उतरे। दो युवकों के पास हथियार थे। उसके बाद दोनों युवकों ने हम पर फायर करने शुरू कर दिए। यह देखकर हम भाग निकले। हमला करने वाले पीछे दौड़े और कुलदीप पर कई राउंड फायर किए। जिस कारण वह जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई।
मेरे पांव में गोलियां लगी। सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले में दोषी इंसार को उम्रकैद और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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