CSC VLE के लिए PCC व CSC बैनर अनिवार्य, नहीं मानने पर CSC ID होगी बंद
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC VLE) के तहत कार्यरत वीएलई संचालकों के लिए जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीसी के निर्देशानुसार आयोजित वर्कशॉप में स्पष्ट किया गया कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट (PCC) और अधिकृत CSC बैनर के बिना किसी भी वीएलई को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर CSC ID बिना पूर्व सूचना के बंद की जा सकती है।
स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर अनमोल चंद व आरीफ ने सभी वीएलई को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्य करे। उन्होंने बताया कि सरकार कि हिदायत अनुसार सभी मानकों को पूरा करे। उन्होंने बताया कि सभी सीएससी सेंटर वीएलई का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि किसी वीएलई का पीसीसी नहीं होगा उस सेंटर की आईडी को बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र ( common service centre ) सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत संचालित किए गए हैं। सीएससी के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र की कई सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें सीएससी का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है। इनमें प्रमुख रूप से जैसे सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं, प्रमाण पत्र व दस्तावेजों के लिए आवेदन, डिजिटल भुगतान व ऑनलाइन आवेदन, बैंकिंग और बीमा सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने इस अवसर पर जिला स्तर पर अच्छे काम करने वाले सीएससी संचालकों को सम्मानित भी किया।
जिला रेवाड़ी में 160 सीएससी आईडी अस्थाई रूप से की बंद
सीएससी जिला प्रबंधक जगदीप यादव ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर के निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले सीएससी केंद्रों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया जिला रेवाड़ी में अब तक 160 सीएससी आईडी को अस्थाई रूप से बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों कॉमन ब्रांडिंग, रेट चार्ट, पुलिस वैरिफिकेशन, अधिकृत बैनर व आवश्यक दस्तावेजों की न होने के कारण सी.एस.सी. द्वारा तय नियमों का उल्लंघन किया गया है।
उन्होंने बताया कि सी.एस.सी. का संचालन केवल निर्धारित स्थान, अधिकृत ब्रांडिंग एवं तय मानकों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है। किसी भी सी.एस.सी. केंद्र द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के संबंधित सी.एस.सी. आई.डी. बंद की जा सकती है। उन्होंने सभी सी. एस. सी. केंद्र संचालक को निर्देश दिए कि इसके तहत नियमों का पालन करें।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य सी.एस.सी. केंद्रों के तहत आम नागरिकों को पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी सी.एस.सी. संचालक स्थायी संचालन स्थल सुनिश्चित करें, कॉमन सी.एस.सी. ब्रांडिंग एवं रेट चार्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करे। उन्होंने बताया कि सभी संचालक पुलिस वैरिफिकेशन, बॉयोमैट्रिक व आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रखें।
इस अवसर पर स्टेट टीम के अभिमन्यु शर्मा, अशोक बिश्नोई सहित वीएलई गुरावड़ा अजीत, बूढ़पुर राहुल, रवीन्द्र, अभिषेक, प्रदीप, रणसिंह, संजू चौहान, योगेश सहित जिला के अन्य वीएलई भी मौजूद थे।
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