Life imprisonment in Kanoh double murder case
Hisar News Today : हिसार जिले के गांव कनोह के बहुचर्चित रामचंद्र और उसकी पत्नी रेणू की हत्या के मामले में चारों दोषियों को हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने बुधवार को करीब ढाई साल बाद डबल मर्डर केस के दोषियों को उम्रकैद ( Life imprisonment ) की सजा सुना दी है।
अदालत ने दोषी जसबीर उर्फ काला, रूपचंद, मनदीप और कुलवंत पर 22,500-22,500 रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने उक्त आरोपितों को 19 नवंबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने हत्या, शव खुर्द-बुर्द करने और आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी मानकर सजा सुनाई है। ( Hisar double murder case update )
अग्रोह्य थाना पुलिस ने इस संबंध में तीन मई 2023 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले केस के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में कनौह गांव के जगबीर ने बताया था कि हम तीनों में सबसे बड़ा भाई कृष्ण कुमार नहरी पटवारी है, जबकि मैं और छोटा भाई रामचंद्र खेतीबाड़ी का काम करते हैं।
हम तीनों भाइयों की अलग-अलग ढाणी है और गांव वाले घर पर हमारी मां रहती है। करीब छह महीने पहले उसके भाई रामचंद्र ने गांव के ही जसबीर उर्फ काला हलवाई की तलाकशुदा पत्नी रेणू से विवाह किया था। इसी बात को लेकर जसबीर और उसका परिवार रंजिश रखने लगा था।
शिकायतकर्ता ने बताया था कि वारदात वाले दिन वह और उसकी मां दूध देने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। तभी जसबीर उर्फ काला, कुलवंत व दो अन्य व्यक्ति बोलेरो से आते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद रामचंद्र और उसकी पत्नी रेणू दूध देकर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपितों ने बोलेरो से सामने से बाइक को टक्कर मारी दी थी। जिसकी वजह से लगी चोटों के कारण पति-पत्नी की मौत हो गई थी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए आरोप सही पाए गए थे। पुलिस ने अदालत में आरोपितों के खिलाफ ठोस सबूतों के आधार पर पैरवी की। जिससे दोषियों को सजा सुनाई गई है।
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