Life imprisonment murder Case in Kaithal Court
Kaithal Court News : कैथल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथत की अदालत ने गांव ककहेड़ी क्षेत्र में युवक की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। चार साल तक दोनों पक्षों की दलीलें पेश करने के बाद अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है।
डीएसपी वीरभान ने बताया कि गांव ककहेड़ी क्षेत्र के खेत कोठा अंदर अप्रैल 2021 को एक युवक का शव बरामद हुआ था। ब्लाइंड माईर मामले की जांब करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी गौरव उर्फ गौरी निवासी ककड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि मृतक मनीष ने आरोपी गौरव को मनीष के परिवार की एक महिला से छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था, जिसके बाद गुस्साए मनीष ने ने गौरव को चेतावनी दी कि गौरव अगर तू में दिखाई दिया तो तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा।
गांव को छोड़कर भय के मारे गौरव अपनी रिश्तेदारी में रहने लगा तथा मन ही मन उसने मनीष की हत्या करने की सोच ली। 7 अप्रैल 2021 को उसने जानकारी जुटाई कि मनीष शाम के समय गांव कफहेड़ी के ही एक व्यक्ति के खेतों में अपनी कंबाइन से गेहूं की कटाई करेगा। गौरव गस्ते में किसी ट्यूबवेल के पास से एक लकड़ी का बरगा लेकर चोरी छिपे कोठा के पास पहुंचा, जहां आगम कर यो मनीष पर पात लगाकर उसने सिर व चेहरे पर बरगे से ताबड़तोड़ कई बार करके उसकी हत्या कर दी।
पुलिस द्वारा जॉब के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत मुकदमे को माननीय न्यायालय के सुपुर्व कर दिया गया। मामले में लोक अभियोजन पक्ष बलिंद्र द्वारा न्यायालय में गंभीरता व मजबूती से पैरवी की गई। जिसके दौरान उपरोक्त मामले में 3 दिसंबर को मोहित अग्रवाल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल की अदालत द्वारा प्रमाण एवं साक्ष्यों के आधार पर दोषी गौरव को उम्र कैद कथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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