Notice issued to 250 play schools in Kaithal
Kaithal News Today : कैथल जिले में अवैध तरीके से चलाए जा रहे प्ले स्कूलों का शिक्षा विभाग ने पर्दाफाश कर दिया है। कैथल महिला एवं बाल विकास विभाग अब बिना मान्यता के प्ले स्कूलों पर सख्त हो गया है। बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में बिना मान्यता के चल रहे करीब 250 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन की इस शक्ति के बाद बिना मान्यता के चला रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
कैथल में बिना मान्यता के चल रहे 250 प्ले स्कूलों को नोटिस
महिला एवं बाल विकास विभाग की गई जांच में सामने आया कि बिना मान्यता के सैकड़ो की संख्या में play schools in Kaithal चलाए जा रहे हैं। इन प्ले स्कूलों में तीन से पांच वर्ष के बच्चों का दाखिले भी किए गए हैं और प्रशासन की अनुमति के बिना छोटे बच्चों को भी एडमिशन दिया गया है। प्ले स्कूल संचालकों द्वारा खुलेआम सरकारी नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने कैथल जिले के ढाई सौ प्ले स्कूलों को नोटिस थमा दिया है।
सरकारी नियमों के मुताबिक प्ले स्कूल में भवन सुरक्षित, स्वच्छ व बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। पर्याप्त क्षेत्रफल, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था और अग्निशमन से संबंधित उपकरण का होना जरूरी है। साथ ही इन्हें नियमानुसार सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से मान्यता लेनी होती है। बच्चों की सुरक्षा व गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्ले स्कूलों की मान्यता जरूरी है।
इसके अलावा सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन तथा पोक्सो एक्ट का शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके बिना प्ले स्कूल संचालित करना कानूनी जुर्म है। इसकी मान्यता के लिए एनसीपीसीआर की गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी शशि बाला ने बताया कि जिले में बिना मान्यता के चल रहे 250 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। सभी स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कानून कार्रवाई की जाएगी।
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