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संगतपुरा हत्याकांड में पांच को सजा: मर्डर केस में जींद कोर्ट का फैसला, एक दोषी नारनौंद क्षेत्र का शामिल

By हरियाणा न्यूज टूडे

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Sampura hatyakand Court decision Jind Latest News  

Latest News: जींद जिले के संगतपुरा हत्याकांड में शामिल पांच दोषियों को जींद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उन्हें जुर्माना भी लगाया गया है। जींद कोर्ट ने 3 साल पहले हुए मर्डर केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाने पर जींद पुलिस द्वारा की गई पैरवी की सराहना की जा रही है।

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जींद हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

 

सन् 2023 में जींद जिले के गांव संगतपुरा हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 33 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

3 वर्ष पुराने हत्याकांड में न्याय की जीत

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला दिनांक 18.03.2023 को दर्ज एफआईआर नंबर 88 थाना सदर जींद से संबंधित है, जिसमें संगतपुरा निवासी सोनू की हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपीगण रोहताश, वजीर, अजय, अंकित उर्फ चमन लाल निवासी संगतपुरा तथा विकास निवासी सिंधड़ ( हिसार) ने एक राय होकर घातक हथियारों से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।


मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए तथा सुदृढ़ पैरवी के माध्यम से अदालत में ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए गए। इन्हीं सबूत को ध्यान में रखते हुए अदालत में अपना फैसला सुनाया है। ‌

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने दिनांक 07.02.2026 को दोषिगण रोहताश, वजीर, अजय, अंकित उर्फ चमन लाल वासियान संगतपुरा तथा विकास वासी सिंधड ( हिसार) निम्नानुसार सजा सुनाई—
धारा 148 भा.दं.सं. के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 302/149 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कठोर कारावास व 30,000 रुपये जुर्माना।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

जींद पुलिस की सुदृढ़ जांच का परिणाम
इस प्रकरण में जींद पुलिस द्वारा मौके पर त्वरित कार्रवाई, साक्ष्य संकलन तथा गवाहों के बयान दर्ज कर मजबूत केस तैयार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने दोषियों को कठोर दंड सुनाया। यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों को उनके कृत्य का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा।

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