हरियाणा न्यूज टूडे : जींद जिले के उचाना थाना क्षेत्र के गांव में पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जींद की जिला अदालत ( Jind Court ) ने आरोपी को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अदालत ने दोषी को 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है
पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी बलजीत निवासी नचार खेड़ा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत 7 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, धारा 452 में 2 साल की कैद और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जींद पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 3 अप्रैल 2021 को गांव नचार खेड़ा निवासी धर्मपाल ने शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके घर में आपसी कहासुनी चल रही थी। तभी पड़ोसी बलजीत को लगा कि उसे गाली दी जा रही है। इसी रंजिश में बलजीत ने घर में घुसकर धर्मपाल पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
उचाना थाना पुलिस ने शुरुआत में मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया था। लेकिन पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की तो मिले सबूतों के आधार पर इस मामले में धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई और अदालत में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद जींद सेशन जज की अदालत ने दोषी को कुल 20 हजार रुपए जुर्माने और 7 साल के कारावास की सजा सुनाई।















