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Palwal News : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल कैद, 1 लाख जुर्माना

By हरियाणा न्यूज टूडे

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Palwal minor Rape Case accused gets 20 year jail

Palwal News : नाबालिग लड़की को बला खोसला कर बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत और थॉस्पर्वी की वजह से अदालत ने आरोपित को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही एक लाख रुपए  का जुर्माना भी लगाया है। पलवल पुलिस की इस दमदार पैरवी की बदौलत अदालत ने आरोपी को इतनी कठोर कारावास की सजा सुनाई है

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पलवल पुलिस के पुख्ता सबूतों एवं दमदार पैरवी बदौलत अदालत ने आरोपी को किया दोषी सिद्ध

 

  Palwal Police द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और बलात्कार करने के मामले में जुटाए गए प्रभावी साक्ष्यों एवं दमदार पैरवी के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत पलवल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए पॉकसो धारा 6 अंतर्गत दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया साथ ही जुर्माना ने भरने की सूरत में 1 साल अतिरिक्त सजा के आदेश फरमाए है।

 

वहीं धारा 366 आईपीसी के तहत आरोपी को 5 साल कठोर कारावास तथा ₹20000 जुर्माना की सजा सुनाई गई तथा जुर्माना ने भरने की सूरत में 4 महीने अतिरिक्त सजा के आदेश फरमाए है।

जानकारी मुताबिक मामले में शिकायतकर्ता ने Palwal Police को दी शिकायत में बताया था कि 7 जनवरी 2021 की रात लगभग 2 बजे जब उनकी नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि उनकी लगभग 16 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। अपनी बेटी को ढूंढते हुए शिकायतकर्ता ने देखा कि उनकी बेटी आरोपी के घर से बाहर आ रही थी।

 

 

 

पीड़ित ने अपने पिता को बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया। शिकायत के आधार पर होडल थाना पुलिस ने मामले में अपहरण, पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को चंद घंटों में उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था।

Palwal Police जांच टीम ने दर्ज मुकदमे में प्रभावी कार्यवाही करते हुए एवं साक्ष्य जुटाकर मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए। पलवल पुलिस द्वारा जुटाए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों एवं मजबूत पैरवी के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व ₹1लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

 

Palwal Police प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वरुण सिंगला, जिला पुलिस अधीक्षक पलवल द्वारा सभी जिला की जांच इकाइयों को अभियोग में प्रभावी साक्ष्य जुटाने एवं दमदार पैरवी कर आरोपियों को उनके किए की सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने के निर्देश जारी किए हुए हैं।

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