Verification: eefe237ed2c24d7f

राष्ट्रीय लोक अदालत की ऐतिहासिक सफलता ! Rewari National Lok Adalat

0 minutes, 6 seconds Read
 
अब तक 19 हजार 293 मामलों का किया गया निपटारा

Rewari National Lok Adalat historic success in 12 July

Rewari Latest News : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी गुरविंदर सिंह वाधवा के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा की देखरेख में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ।  राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर रेवाड़ी, उपमंडल न्यायालय बावल व उपमंडल न्यायालय कोसली में आयोजित की गई।

रेवाड़ी राष्ट्रीय लोक अदालत की ऐतिहासिक सफलता

राष्ट्रीय लोक अदालत की ऐतिहासिक सफलता ! Rewari National Lok Adalat
Rewari Court
रेवाड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ कुमार, अतिरिक्त प्रिंसिपल जज (परिवार न्यायालय) प्रदीप चौधरी, सिविल जज अर्चना, आकाश सरोहा व मिताली अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित लोक अदालत की बेंचों में सैंकड़ों मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया गया। उपमंडल न्यायालय बावल में सिविल जज आलोक आनंद तथा कोसली में सिविल जज निशा की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें चेक बाउंस, दीवानी, मोटर वाहन चालान, बैंक रिकवरी, पारिवारिक विवादों एवं अन्य प्रकार के मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19 हजार 293 मामलों का निपटान करके 6 करोड़ 80 लाख 921 रुपए की राशि का समझौता करवाया गया। यह एक ऐतिहासिक सफलता है।
नेशनल लोक अदालत में स्थायी लोक अदालत एवं उपभोक्ता अदालत में कुल 238 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 15 लाख 28 हजार 324 रुपए की राशि का समझौता आपसी सहमति से किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व आयोजित प्री-लोक अदालतों में कुल 3,395 मामलों का निपटारा किया गया तथा 14,597 मामलों का समाधान प्री-लिटिगेटिव स्तर पर किया गया। वहीं शनिवार को 12 जुलाई को रेवाड़ी, बावल एवं कोसली में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,301 मामलों का समाधान सफलतापूर्वक किया गया।
यह आयोजन न्याय प्रणाली को सुलभ, सरल एवं त्वरित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का शीघ्र निपटान संभव होता है, जिससे न केवल पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिलता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर बोझ भी कम होता है।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा ने लोक अदालत में हिस्सा लेने वाले नागरिकों का धन्यवाद किया।

📢 हरियाणा की हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए हमारा WhatsApp Channel अभी जॉइन करें।

📲 WhatsApp Channel Join करें

Related Posts

Contact us: info@haryana-news.in

© 2025 Haryana News. All Rights Reserved.

About Us | Privacy Policy | Contact Us | Disclaimer