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हांसी पुलिस ने सट्टा खाईवाल को रंगे हाथ दबोचा, ₹16,200 बरामद – अपराध पर शिकंजा | Satta khaiwal arrest

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Satta khaiwal arrest Hansi police 16200 recovered

Hansi City News : हरियाणा के हांसी शहर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसते हुए पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। स्पेशल स्टाफ हांसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सट्टा खाईवाल करते मोनू पुत्र बिट्टू निवासी कृष्णा कॉलोनी, हांसी को रंगे हाथ गिरफ्तार ( Satta khaiwal arrest ) किया है। पुलिस ने मौके से ₹16,200 की नगदी बरामद कर ली और आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

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गुप्त सूचना और पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मुख्य सिपाही पवन कुमार, जो स्पेशल स्टाफ हांसी में तैनात हैं, ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि बाबा तंबाकू भंडार में एक व्यक्ति खुलेआम सट्टा खाईवाल कर रहा है। सूचना पर तुरंत टीम गठित की गई और छापेमारी की योजना बनाई गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध की पहचान कर ली। ( Satta khaiwal arrest ) आरोपी मोनू पुत्र बिट्टू को मौके पर ही दबोच लिया गया।

तलाशी के दौरान Satta khaiwal arrest के पास से ₹16,200 की नगदी बरामद हुई। इस सफलता के बाद हांसी पुलिस ने आरोपी को थाने ले जाकर जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

सट्टा खाईवाल क्या होता है?

भारत में “सट्टा” या “गैम्बलिंग” को गैरकानूनी माना गया है। सट्टा खाईवाल वह व्यक्ति होता है जो अवैध रूप से जुए का संचालन करता है और खिलाड़ियों से पैसे लेकर नंबरों या खेल पर दांव लगवाता है।

सट्टा खाईवाल की भूमिका – वह लोगों से रकम लेकर रिकॉर्ड करता है और जीत-हार के हिसाब से पैसा बांटता है।

गैरकानूनी कारोबार – यह पूरी तरह से अवैध है और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।

समाज पर असर – इससे आम नागरिक खासकर युवा वर्ग गलत रास्ते पर चलने लगता है।

हरियाणा में सट्टेबाजी का बढ़ता जाल

हरियाणा पुलिस कई बार इस तरह की कार्रवाइयों में सफल रही है। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने कई जिलों में सट्टा और जुआ कारोबार का पर्दाफाश किया है।

छोटे कस्बों और शहरों में पान की दुकानों, तंबाकू भंडार और चाय की दुकानों पर अक्सर सट्टा खाईवाल सक्रिय रहते हैं।

पुलिस की छापेमारी के बावजूद कई बार यह कारोबार भूमिगत तरीके से जारी रहता है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी और ऐप्स ने इस अपराध को और ज्यादा बढ़ावा दिया है।

कानूनी प्रावधान – जुआ अधिनियम

भारत में जुआ अधिनियम, 1867 लागू है, जिसके तहत:

सट्टा खिलाने या खेलने वाले व्यक्ति को जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है।

जुआ घर चलाने वाले पर और भी सख्त कार्रवाई की जाती है।

पुलिस को अधिकार है कि वह बिना वारंट के भी सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार कर सकती है।

इस केस में भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इसी कानून के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस का सख्त संदेश

हांसी पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन ने स्पष्ट किया है कि हांसी पुलिस जिले में किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस नियमित रूप से गश्त और छापेमारी कर रही है।

गुप्त सूचना तंत्र को मजबूत बनाया गया है।

आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

 

हिसार चोरी के अलग-अलग मामलों में 5 गिरफ्तार,

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