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Life Imprisonment : फतेहाबाद कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना

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Fatehabad court Murder Case Life Imprisonment : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  तरुण सिघल ने सुनाया फैसला, ₹1 लाख जुर्माना भी लगाया

– एसपी सिद्धांत जैन ने फैसले को बताया पुलिस-न्याय तंत्र की संयुक्त सफलता

फतेहाबाद, 13 नवंबर। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में फतेहाबाद जिला न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है। फतेहाबाद के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिघल की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी प्यारेलाल पुत्र हुक्मा राम निवासी समैन को आजीवन कारावास ( Life Imprisonment ) की सजा सुनाई है। ( Fatehabad News Today )

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साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति (compensation) के रूप में प्रदान किया जाएगा।


एसपी सिद्धांत जैन बोले – यह न्याय प्रणाली की ताकत और पुलिस की निष्ठा का प्रतीक
पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि, “यह निर्णय समाज में कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करता है। यह न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने वाला फैसला है, बल्कि उन सभी अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी भी है कि अपराध कर कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता।”

 


एसपी फतेहाबाद ने इस केस की पुलिस जांच टीम, अभियोजन पक्ष और माननीय न्यायालय के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आरोपी को उसके कृत्य की उचित सजा मिल सकी।

 


मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 11 मार्च 2020 को दर्ज हुआ था, जब शिकायतकर्ता बलराज उर्फ राजू पुत्र जीवन राम निवासी समैन ने आरोपी प्यारेलाल पुत्र हुक्मा राम निवासी समैन व उसके भाई मनोज कुमार के विरुद्ध हत्या के आरोप मे थाना सदर टोहाना में एफआईआर संख्या 47, दिनांक 11.03.2020 दर्ज करवाई थी। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।


पुलिस की त्वरित और पेशेवर कार्रवाई
एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 27 जनवरी 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया। मजबूत जांच के बाद 15 मई 2020 को चालान तैयार कर 9 जून 2020 को अदालत में पेश किया गया।

 


अभियोजन की सशक्त पैरवी
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और सरकारी वकील डा0 नरेन्द्र सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए मेडिकल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित ठोस साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। उनके मजबूत तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। ( Latest News Fatehabad Haryana )


एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि “फतेहाबाद पुलिस न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर अपराधी को उसके अपराध के अनुरूप सजा दिलाना और पीड़ित को न्याय दिलाना ही हमारी प्राथमिकता है।” ( fatehabad court Life Imprisonment )

 

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