32 एकड़ भूमि पर बेचे जा रहे प्लॉट गैरकानूनी, विभाग ने दी चेतावनी
Hisar News : हिसार जिला नगर योजनाकार कार्यालय हिसार द्वारा आमजन को सतर्क करते हुए सूचित किया गया है कि मिर्जापुर रोड पर स्थित राजस्व संपदा मिर्जापुर की लगभग 32 एकड़ भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है तथा प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इस भूमि पर तैयार किए गए ले-आउट प्लान को रेरा अप्रूव्ड बताकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में यह कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है।
District town planner takes strict action against illegal colonies in Hisar

यह जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि उक्त भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी को न तो नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस प्राप्त है और न ही इसे शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। इस स्थिति में वहां कोई भी कॉलोनी बसाना या प्लॉट बेचना नियमों के विरुद्ध और दंडनीय है।
उन्होंने बताया कि विभाग अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी यह अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। साथ ही, आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों में कोई प्लॉट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें।

जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने नागरिकों से कहा कि किसी भी कॉलोनी को विकसित करने से पहले संबंधित विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, जिससे भविष्य में नागरिकों को किसी प्रकार की कानूनी या विकासात्मक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा कॉलोनी लाइसेंस एवं नीतियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है।
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