Fasal Avshesh Prabandhan Krishi Yantra 2025-26 subsidy
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Haryana News Abtak : हरियाणा सरकार द्वारा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। अनुदान का लाभ लेने के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए www.agriharyana.gov.in पोर्टल पर 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र लेने हेतु आवेदन आमंत्रित
Rewari DC अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व पराली प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को Krishi Yantra 2025-26 subsidy उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
उप निदेशक कृषि जितेन्द्र कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा, मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/स्रेडर/ मल्चर शर्ब मास्टर/रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लॉव, जीरो टील सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील, बेलिंग मशीन (बेलर व स्ट्रा रैक), स्वचालित व ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर, स्वचालित रीपर बाईन्डर (3 व्हील व 4 व्हील), ट्रैक्टर चालित लोडर व ट्रैक्टर चालित टेडर मशीन पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर चालू रबी-2025 व खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण किया हुआ है। आवेदित किसानों की वरीयता सूची अनुसार जिला कार्यकारीणी समिति रेवाड़ी द्वारा डीसी की अध्यक्षता व किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। Krishi Yantra 2025-26 subsidy हेतु किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी (ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए), बैंक खाता, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।
आवेदन करने वाले किसान को खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने बारे व पिछले तीन वर्षो में उसी कृषि यन्त्र पर अनुदान (Krishi Yantra 2025-26 subsidy ) का लाभ न लेने बारे शपथ पत्र भी देना होगा। उक्त दस्तावेज किसान को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड भी करने होंगे। एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 4 कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। किसान को केवल एक ही मशीन पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों अनुसार चयनित किसानों को उपरोक्त दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति 7 दिन के अंदर सहायक कृषि अभियंता रेवाड़ी के कार्यालय में जमा करवानी होगी। कृषि यंत्रों की खरीद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अधिकृत कृषि यंत्र निर्माता से विभाग द्वारा निर्धारित समय में ही करना अनिवार्य है।
किसान को ऑनलाइन माध्यम बैंक/चेक द्वारा कृषि यंत्र की पेमेंट करनी होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जिन Krishi Yantra 2025-26 subsidy राशि एक लाख रुपए से अधिक होगी, उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि वेरिफिकेशन के उपरांत जारी करने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ-साथ जो कृषि यंत्र निर्माता इसी योजना के तहत अपने कृषि यंत्र देना चाहते हैं वे भी कृषि विभाग के पोर्टल पर www.agriharyana.gov.in पोर्टल पर 15 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक सहायक कृषि अभियंता रेवाड़ी उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय व अपने गांव के कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
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