Verification: eefe237ed2c24d7f

Jind : कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना

0 minutes, 5 seconds Read

Jind court delivers historic verdict: Gair iradatan Murder Case       

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Jind News: जींद जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सूनेजा की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को गैर इरादतन हत्या व चोरी के मामले में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। ं

Jind Police प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला मुकदमा नंबर 63/2024 थाना सदर सफीदों से संबंधित है। शिकायतकर्ता तनूज वासी गांव रोझाला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात्रि के समय गांव का ही संदीप चोरी की नीयत से उसके घर में घुस आया। घर में आहट सुनकर उसके पिता बबली की नींद खुल गई और उन्होंने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया।

 


इसी दौरान आरोपी संदीप ने चोरी करते पकड़े जाने पर बबली पर लात-घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर शिकायतकर्ता तनूज भी मौके पर पहुंच गया और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी ने ईंट से हमला कर खुद को छुड़ाया और मौके से फरार हो गया। हाथापाई के दौरान आरोपी का मोबाइल फोन व एक जूता मौके पर ही गिर गया, जो बाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने।

 


घायल अवस्था में बबली को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सदर सफीदों पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या व चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत विस्तृत जांच कर मजबूत सबूतों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया गया।


अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी एवं पुलिस द्वारा एकत्र किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सूनेजा की अदालत ने आरोपी संदीप को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

यह फैसला समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जींद अपराध नियंत्रण एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।

📢 हरियाणा की हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए हमारा WhatsApp Channel अभी जॉइन करें।

📲 WhatsApp Channel Join करें

Related Posts

Contact us: info@haryana-news.in

© 2025 Haryana News. All Rights Reserved.

About Us | Privacy Policy | Contact Us | Disclaimer