youth was murdered in Narnaund area, hisar court pronounced the sentence
हिसार जिले के गांव मदनहेड़ी के अरविंद की गोली मार हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिसार निशांत शर्मा की अदालत ने दोषी रामकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दूसरे दोषी संदीप उर्फ बच्ची को सात साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
नारनौंद थाना में 22 अगस्त 2016 गांव मदनहेड़ी निवासी कमल ने केस दर्ज करवाया था कि वह सुबह 10 बजे घर के बाहर सफाई का काम कर रही थी। बेटा अरविंद और उसका दोस्त संदीप के अलावा चार- पांच युवक पड़ोसी इंद्र सिंह के घर के बाहर खड़े थे। उसी समय तीन युवक मुंह पर काला कपड़ा बांध बाइक पर आए। युवकों ने आते ही अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी।
एक गोली संदीप को और एक गोली उसके बेटे अरविंद को लगी। युवकों ने एक फायर उसकी तरफ भी किया वो गोली उसके हाथ पर लगी। इसके बाद युवक फरार हो गए। तीनों को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। अरविंद की पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
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