What is the security deposit amount for a candidate contesting in the Lok Sabha elections 2024?
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हरियाणा न्यूज चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनावों में नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।
अनुराग अग्रवाल आज यहां लोकसभा आम चुनावों की तैयारियों के संबंध में अहम बैठक कर रहे थे। बैठक नामांकन प्रक्रिया, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में आयोग द्वारा जारी हिदायतों की समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनावों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपये होगी।
सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चैक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया पर विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे। साथ ही, यह भी जानकारी दी जाए कि आरओ के स्थान पर कौन से एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे।
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