4 convicted in 2 separate rape cases Hisar court News
बरवाला दुष्कर्म मामला: एक में एक व दूसरे में तीन दोषी
Hisar Court News: हरियाणा न्यूज टूडे | हिसार एडीजे सुनील जिंदल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बरवाला थाना में दर्ज 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के अलग-अलग 2 मामलों में सुनवाई करते हुए 4 दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार मुकदमा नंबर 983/21 में विकास को 20 साल कैद व 71 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मां के बयान पर साढ़े 13 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था।
मां ने बताया था कि उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी जो घर लौटकर नहीं आई थी। परिवार ने विकास पर शक जताया था। पुलिस तक मामला पहुंचा तो नाबालिग लड़की को बरामद करके उसका मेडिकल करवाकर बयान दर्ज करवाए जिसमें उसने आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
वहीं, दूसरा मुकदमा नंबर 840/21 में तीन दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इन तीनों पर क्रमशः 70 व 60-60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसमें पीड़िता के पिता के बयान पर पुलिस ने बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में केस दर्ज किया है।
आरोप लगाया था कि उसकी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी 18 अक्टूबर 2021 को सुबह 7 बजे स्कूल गई थी। इसके बाद वह लौटकर नहीं आई थी। पुलिस ने केस दर्ज करके 19 अक्टूबर को लड़की को बरामद किया था। इसका मेडिकल करवाकर बयान दर्ज किए थे जिसमें उक्त तीनों पर गलत काम करने का आरोप लगा था।










