Rape of mentally retarded girl: Court sentences rapist father to life imprisonment
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मंदबुद्धि युवती के साथ पिता ने बनाया था गर्भवती, डीएनए रिपोर्ट से हुआ था मामले का खुलासा
हरियाणा न्यूज रोहतक : सांपला थाना क्षेत्र के एक एरिया की 30 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के दोषी उसके पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। युवती मंदबुद्धि है और अपने पिता के साथ अकेले ही रहती थी। उसके चार माह के गर्भ की डीएनए जांच रिपोर्ट से पिता के ही दुष्कर्मी होने का पता चला था। फरवरी 2021 में सांपला थाना में दर्ज हुए इस केस की सुनवाई करते हुए वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश डा. गगनगीत कौर की कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को सबसे बड़ा सबूत मानते हुए दुष्कर्मी पिता को विभिन्न धाराओं मैं सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
बदकिस्मत… मां की मौत हुई, भाई घर छोड़ गया, पिता बना हैवान :
सांपला थाना में फरवरी 2021 में इस मामले में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। 30 वर्षीय युवती मानसिक तौर पर सक्षम नहीं थी। बदकिस्मती भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे संभालने वाली मां का हैवानियत से कुछ माह पहले ही देहांत हो गया था। छोटे भाई की उसके पिता के साथ कभी नहीं बनी। वो भी कुछ समय बाद घर छोड़ गया था। युवती अपने पिता के सहारे ही थी। लेकिन वो भी हैवान निकला।
दोषी पिता ने अज्ञात पर कराया था मुकदमा दर्ज
दुष्कर्म का दोषी पिता अपनी बेटी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के चलते पीजीआइ ले गया था। जहां चिकित्सकों ने बताया कि उसकी बेटी चार माह से गर्भवती है। स्पेशल केस होने के चलते चिकित्सकों ने पुलिस को सूचित किया था। तब दोषी पिता ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो आस पड़ोस की पूछताछ में पिता के गलत होने का पता चला। 20 दिन बाद दोषी पिता को गिरफ्तार किया गया। फिर युवती के गर्भ में पल रहे भ्रूण की उसके साथ डीएनए जांच कराई गई। करीब दस माह बाद डीएनए रिपोर्ट आई।
कोर्ट के आदेश पर कराया था युवती का गर्भपात
इस केस में अपने ही सगे पिता की हैवानियत का शिकार युवती मानसिक तौर पर किसी से कुछ कहने में सक्षम नहीं थी। चिकित्सकों ने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ये स्थिति खतरनाक बताई। पुलिस ने इसके बाद कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी। पीजीआइ में युवती का गर्भपात कराया गया।