Hisar court person convicted of attempted murder sentenced
Hisar News : नारनौंद के युवक को हिसार कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दूसरी तरफ अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला हांसी में वर्ष 2021 में एक युवती को गोली मारकर घायल करने का है।
गोली मारने के दोषी को सात साल की कैद
हिसार अदालत ने प्रेम संबंधों से पीछे हटने पर एक युवती को जान से मारने की नीयत से गोली मारने के आरोपी युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। युवक ने अपने भाई के साथ मिलकर हंसी में एक युवती पर गोली चला दी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ ठोस इकट्ठा किया और अदालत में सजा दिलवाने के लिए ठोस पैरवी की। जिसकी बदौलत आरोपी को सजा दिलाने में मदद मिली है।
युवती को जबरदस्ती बाइक पर बैठाने का प्रयास
Hansi News ; इस मामले में हांसी की रहने वाली 32 वर्षीय युवती ने बताया था कि उसकी शादी हांसी में ही हुई है। 4 नवंबर 2021 को शाम को करीब सात बजे वह और उसकी माता हांसी में बाजार में खरीददारी करके आटो में घर आए। आटो से उतरकर वह और उसकी मां रामबाई अपने घर के गेट की तरफ जा रहे थे। तभी वहां पर बाइक पर नारनौंद का दीपक व उसका भाई प्रवीण आए। वे दोनों उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाने लगे और उसे कहा कि अगर वह नहीं चलेगी तो उसे गोली मार देंगे।
जान से मारने की नीयत से फायर
जब उन्होंने विरोध किया तो दीपक ने देशी पिस्तौल से जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया। गोली उसकी दाहिनी बाजू पर कंधे के नीचे लगी। दीपक और उसका भाई प्रवीण बाइक लेकर अपनी पिस्तौल सहित वहां से भाग गए। उसने व उसकी मां ने बचाव बचाव का शोर किया। शोर सुनकर उसका पति मौके पर आया और नागरिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डाक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।
जान से मारने की धमकियां
रंजिश यह थी की नारनौंद के दीपक के साथ उसके पहले प्रेम संबंध थे। वह उसका मानसिक शोषण करता था। इस कारण उसने दीपक से मिलना जुलना बंद कर दिया। दीपक इसी बात की रंजिश रखने लगा। वह फोन पर भी उसे व उसके बच्चों को जान से मारने की धमकियां देता था और जबरदस्ती उसे ले जाना चाहता था। पुलिस ने आरोपित पर धारा 307, 506, 34 आइपीसी, 25-54-59 आर्म्स एक्ट व एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।