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हरियाणा में इन कर्मचारियों को बड़ी राहत: हाई लेवल कमेटी गठित, 7 अगस्त तक करना होगा रजिस्ट्रेशन

By हरियाणा न्यूज टूडे

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हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत: सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में लाने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित, रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 एवं नियम, 2025 के तहत विभिन्न संस्थाओं को सेवा सुरक्षा पोर्टल के दायरे में शामिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।


सरकार के अनुसार, इस समिति की अध्यक्षता वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे। समिति अधिनियम में परिभाषित प्राधिकरण की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगी और पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची तैयार करेगी। इसके बाद संबंधित संस्थाओं के अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून का लाभ मिल सकेगा।


7 अगस्त तक कर सकेंगे पंजीकरण
सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के पात्र अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा वेब पोर्टल पर पंजीकरण एवं सत्यापन की समय-सीमा भी बढ़ा दी है। अब पात्र कर्मचारी 7 अगस्त 2026 तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
सरकार ने पात्र कर्मचारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पोर्टल पर अपना पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य पूरा करें, ताकि उन्हें अधिनियम के तहत मिलने वाले सेवा सुरक्षा संबंधी लाभ समय पर प्राप्त हो सकें।

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