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स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मरीजों को नहीं होने दी जाएगी कोई भी असुविधा :- उपायुक्त सचिन गुप्ता
- उपायुक्त सचिन गुप्ता ने नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा
- डीसी ने सामान्य अस्पताल में मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं बारे ली फीडबैक
- सीएमओ को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित करने के दिए निर्देश
Rohtak News : हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की हड़ताल के आह्वान के मद्देनजर उपायुक्त सचिन गुप्ता ने सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त सचिन गुप्ता ने स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने मरीजों से भी उपचार बारे बातचीत कर फीडबैक प्राप्त की।
सचिन गुप्ता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि तैयार की गई निरंतरता व्यवस्थाओं का पूर्णत: पालन किया जाए ताकि हड़ताल के दौरान ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवा, प्रसव कक्ष, पोस्टमार्टम, एमएलसी, गंभीर सर्जरी और सभी महत्वपूर्ण नैदानिक कार्यों सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहें।

उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में विरोध-संबंधी किसी भी व्यवधान के कारण रोगी देखभाल को प्रभावित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि रोहतक जिला में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही है।
उन्होंने कहा कि लगभग सभी डॉक्टर्स अपनी-अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। ओपीडी व वार्डो का कार्य निर्बाध गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों ने बताया है कि वे उपचार व विभिन्न टेस्ट संबंधी सुविधाओं से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे कि मरीजों के उपचार का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
सिविल सर्जन की सराहना करते हुए उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि मरीजों की सुविधाओं को लेकर अस्पताल में उचित प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम भी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं से भी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रभावित होने की रिपोर्ट नहीं है। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉ. रमेश चंद्र सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
जिलाधीश ने जारी किए निषेधाज्ञा आदेश :-
जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार जिला में स्थित राजकीय स्वास्थ्य संस्थाओं की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति, समूह, यूनियन या संगठन द्वारा किसी प्रकार के धरना देने या प्रतिभागिता करने, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, मार्च निकालना, सभा, नारेबाजी करना, अवरोधक गतिविधि न तो आयोजित करेगा और न ही उनमें भाग लेगा।
आदेश के तहत किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के संचालन को अवरुद्ध, बाधित, विलंबित या हस्तक्षेप इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक सभी प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे, निरंतर गश्त और तत्परता बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी गैरकानूनी जमावड़े को तुरंत हटा दिया जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी तंबू, बैरिकेड, मंच, लाउडस्पीकर या विरोध सामग्री को पुलिस और प्रवर्तन दल द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान को रोका जा सके।
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